Wednesday, April 4, 2018

Kaushlesh Kumar Vs. Director, Deptt of Social Welfare | Case No. 49/1092/2017/12/6512 -13 | Dated : 03.04 .2018




न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
25 डी, माता सुंदरी मार्ग, नियर गुरू नानक आई सैंटर, नई दिल्ली-02
दूरभाष  सं॰ 23216001, टैलीफैक्स-23216005
ईमेल: सीओएमडिआईस.दिल्ली एनआईसी.इन

केस सं॰ 49/1092/2017/12/6512 -13                                                        दिनांक - 03.04 .2018 

के संदर्भ में:

श्री कौशलेश कुमार
162/1, रेलवे कॉलोनी,
थॉमस रौड़, मिंटो रौड़,
न्यू दिल्ली-110002                                                                                 .............. शिकायतकर्ता

                             बनाम

निदेशक
समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
जी. एल. एन. एस. कॉम्पलैक्स, दिल्ली गेट,
न्यू दिल्ली-110001                                                                              ..................प्रतिवादी

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता जो कि 86 प्रतिशत  चलन विकलांग है, ने अपनी शिकायत दिनांक 15.11.2017 के माध्यम से बताया  कि  उन्हें  पिछले कई वर्षों  से समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा खाता संख्या-32370919478, बैंक एस. बी. आई. में विकलांगता पेंशन रू॰ 1500/- प्रति माह मिल रही है। समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन अप्रैल 2017 से रू॰ 2500/-प्रति माह कर दी गयी है, परन्तु उनके खाता में यह राशि प्रेषित  नहीं हुई है। वह समाज कल्याण विभाग भी गये थे जहाँ उन्हें श्री कुन्दन नाम के कर्मचारी ने बताया कि रू॰ 1500/- प्रति माह ही प्रेषित की जायेगी।

2. मामले को प्रतिवादी के साथ दिनांक 07.12.2017 के माध्यम से उठाया गया। प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 13.12.2017  के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार, विकलांगता पेंशनराशि  पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से लाभार्थी के आधार से लिंक खाते में प्रेषित  की जा रही है। अतः जिन लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक नहीं है उन सभी लाभार्थियों को पुरानी दर से ही पेंशन दी जा रही है। चूँकि अभी तक शिकायतकर्ता का खाता आधार से लिंक नहीं था इस कारण शिकायतकर्ता की विकलांगता पेंशन पुरानी दर (रू॰ 1500/- प्रतिमाह) से ही प्रेषित की जा रही थी।दिनांक 30.11.2017 को संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय (मध्य) द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी का खाता आधार से लिंक हो चुका है अतः जल्दी ही लाभार्थी की विकलांग पेंशन बढ़ी हुई दर (रू॰ 2500/- प्रतिमाह) खाते में प्रेषित   कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता को सूचित किया गया है कि जब से लाभार्थी का खाता आधार से लिंक होगा तभी से उन्हें  बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जायेगी।

3. दिनांक 22.01.2018 के पत्र द्वारा शिकायतकर्ता को बताया गया कि वह प्रतिवादी के निर्णय से संतुष्ट नही हैं तो 15 दिनों के अन्दर अपना  प्रतिउत्तर प्रस्तुत करे। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2018 द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें  बढ़ी हुई विकलांगता  पेंशन राशि रू॰ 2500/- प्रति माह दिनांक 31.11.2017 से खाते में प्रेषित  हो रही है, अतः उनकी शिकायत को बंद कर दिया जाए।

4. तद्नुसार शिकायत का निपटान किया जाता है।

5. आज दिनांक 02.04.2018 इस न्यायालय व राज्य आयुक्त द्वारा मोहर के साथ जारी किया गया ।



( टी. डी. धारियाल )
राज्य आयुक्त दिव्यांगजन





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